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Thursday, 6 April 2017

मुख्य अध्यापकों व अध्यापकों को कानूनी जानकारी दी गई।

BY- PARVEEN KAUSHIK
मुख्य अध्यापकों व अध्यापकों को कानूनी जानकारी दी गई।

करनाल, 6 अप्रैल।
स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
एवं शिक्षा विभाग करनाल के तत्वाधान में कानूनी साक्षरता मिशन कार्यशाला
के अंतर्गत कानूनी दिशाएं विषय पर जिले के विभिन्न स्कूलों से आए मुख्य
अध्यापकों व अध्यापकों को कानूनी जानकारी दी गई।
कार्यशाला में नगर निगम की मेयर रेनू बाला गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप
में शिरकत करते हुए कहा कि देश का कानून लोगों की सहायता के लिए है। ऐसी
कार्यशालाओं के आयोजनों से बच्चों व अध्यापकों को अपने अधिकारों के प्रति
जागरूक किया जाता है, जिससे कि वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति
सजग हो सकें।
मेयर ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए
स्कूलों में कानूनी साक्षरता जरूरी है। यदि बच्चों को स्कूलों में ही
कानून की जानकारी दी जाए तो वह भविष्य में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों
के प्रति सजग रहेंगे।
इस अवसर पर जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से एडवोकेट रमन मल्होत्रा एवं
एडवोकेट समीर अग्रवाल ने भी कानूनी साक्षरता पर अपने विचार रखे। इस मौके
पर डिप्टी डीईओ रविन्द्र चौधरी, बीईओ सपना जैन, प्रिंसिपल नरेन्द्र
विर्क, अश्विनी टुटेजा, सुशील कुमार सहित जिलेभर से आए अध्यापकगण मौजूद
रहे।

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