चेतावनी-कारवाई आगे भी रहेगी जारी। करनाल,प्रवीण कौशिक
नियमो की अनदेखी कर अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण को गिराने के लिए नगर निगम व जिला नगर योजनाकार की ओर से गुरूवार को एक संयुक्त कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें नई सब्जी मण्ड़ी के सामने बजीदा रोड पर करीब 10 एकड़ भूमि में अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही दो कॉलोनियों में निगम की टीम ने वहां मौजूद निर्माण को गिरा दिया। उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि निगम के डैमोलिशन स्कवाड ने कार्रवाई कर वहां मकानो के लिए बनाई गई सभी डी.पी.सी., निर्माणाधीन मकान, करीब 25 से 30 घरों की नींव व सड़क नेटवर्क को तहस-नहस किया गया। टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण करने वाले लोगों द्वारा कुछ विरोध हुआ, परंतु पुलिस बल के होते उनकी एक ना चली। उन्होंने बताया कि प्रात: 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 4 घण्टे निगम की कार्रवाई चली। निगमायुक्त ने बताया कि टीम ने 4 जे.सी.बी. की मदद से अवैध निर्माणो को गिराया। उन्होंने बताया कि इस जगह पर पहले भी दो बार कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण गिराए गए थे, आज फिर तीसरी बार इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
आयुक्त ने बताया कि इस कार्य के लिए ए.टी.पी. अजमेर सिंह को ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। ए.टी.पी. की अगुवाई में नगर निगम के भवन निरीक्षक राजेश कुमार व विकास अरोड़ा तथा सिटी थाना से बड़ी संख्या में महिला व पुरूष कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। सारी कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 350 के तहत की गई।
इस घटना के बाद निगम आयुक्त ने अवैध रूप से कॉलोनियां काटने वाले कथित कॉलोनाईजऱ को चेतावनी देने के साथ-साथ जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लाट या मकान ना खरीदे। उन्होंने कहा कि नागरिक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तहसील कार्यालय, नगर निगम कार्यालय व डीटीपी कार्यालय से इसकी जानकारी जरूर ले लें। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
आयुक्त ने बताया कि इस कार्य के लिए ए.टी.पी. अजमेर सिंह को ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। ए.टी.पी. की अगुवाई में नगर निगम के भवन निरीक्षक राजेश कुमार व विकास अरोड़ा तथा सिटी थाना से बड़ी संख्या में महिला व पुरूष कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। सारी कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 350 के तहत की गई।
इस घटना के बाद निगम आयुक्त ने अवैध रूप से कॉलोनियां काटने वाले कथित कॉलोनाईजऱ को चेतावनी देने के साथ-साथ जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लाट या मकान ना खरीदे। उन्होंने कहा कि नागरिक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तहसील कार्यालय, नगर निगम कार्यालय व डीटीपी कार्यालय से इसकी जानकारी जरूर ले लें। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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