करनाल,
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने शनिवार और रविवार को सभी सार्वजनिक एवं निजी कार्यालयों (आवश्यक सेवाओं के अलावा) और सभी शॉपिंग मॉल (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर) सभी बाजार बंद रखने के आदेश जारी किया है। इन आदेशो की जिला में भी दृढ़ता से पालना होगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) द्वारा जारी किए गए अन्य सभी निर्देशों और एसओपी जो वर्तमान में लागू हैं, का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये स्थिति अगले आदेश तक जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवाओं तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
👉आवश्यक सेवाओं से जुड़ी यह दुकाने रहेंगे खुली-डीसी।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिला में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी जैसे मैडिकल सेवाएं, करियाणा की दुकाने, डेयरी, होटल, बैंक्वट हाॅल, मिठाई व हलवाई की दुकाने, सब्जी-फल की दुकाने, पशु आहार तथा शराब के ठेके खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त एन.एच. पर पंक्चर व रिपेयर की दुकाने खुली रहेंगी।
👉 इन दुकानो के खुलने पर रहेगा प्रतिबंध-डीसी।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि सरकार के निर्णय अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से सम्बंधी बाजार की दुकाने जैसे शाॅपिंग माॅल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ढाबे, आॅटो मार्किट, रेस्टोरेंट, खाद-बीज की दुकानो के खोलने पर पूर्णतः प्रतिबंद रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से इन आदेशों की अनुपालना को लेकर ड्यूटी मजिस्टेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सम्बंधित क्षेत्र के एस.एच.ओ. को आदेश जारी किए गए हैं।
अपील-
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) द्वारा जारी किए गए अन्य सभी निर्देशों और एसओपी जो वर्तमान में लागू हैं, का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये स्थिति अगले आदेश तक जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवाओं तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
👉आवश्यक सेवाओं से जुड़ी यह दुकाने रहेंगे खुली-डीसी।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिला में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी जैसे मैडिकल सेवाएं, करियाणा की दुकाने, डेयरी, होटल, बैंक्वट हाॅल, मिठाई व हलवाई की दुकाने, सब्जी-फल की दुकाने, पशु आहार तथा शराब के ठेके खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त एन.एच. पर पंक्चर व रिपेयर की दुकाने खुली रहेंगी।
👉 इन दुकानो के खुलने पर रहेगा प्रतिबंध-डीसी।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि सरकार के निर्णय अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से सम्बंधी बाजार की दुकाने जैसे शाॅपिंग माॅल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ढाबे, आॅटो मार्किट, रेस्टोरेंट, खाद-बीज की दुकानो के खोलने पर पूर्णतः प्रतिबंद रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से इन आदेशों की अनुपालना को लेकर ड्यूटी मजिस्टेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सम्बंधित क्षेत्र के एस.एच.ओ. को आदेश जारी किए गए हैं।
अपील-
जिलावासी कोरोना की रोकथाम में सहयोग करें और आदेशों की करें अनुपालना-डीसी निशांत कुमार यादव।
उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की कि कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा हाल ही में शनिवार व रविवार के दिन बाजारों को बंद रखने से सम्बंधित जो आदेश जारी किए हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित करें और प्रशासन को अपना सहयोग दें।
उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की कि कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा हाल ही में शनिवार व रविवार के दिन बाजारों को बंद रखने से सम्बंधित जो आदेश जारी किए हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित करें और प्रशासन को अपना सहयोग दें।
No comments:
Post a Comment