प्रत्येक लाभार्थी के पास आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन पर्ची होना अनिवार्य है।
करनाल 9 मई जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, नियंत्रक अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8/2/2017 के अनुसार डिपो होल्डर से राशन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक लाभार्थी के पास आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन पर्ची होना अनिवार्य है। इसलिए सभी लाभार्थियों से अपील की जाती है कि वे आगामी 30 जून 2017 तक अपना आधार कार्ड बनवा लें अथवा आधार नामांकन करवाना सुनिश्चित करें । अपने आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन पर्ची की फोटो प्रति सम्बन्धित सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय/राशन कार्ड केन्द्र में प्रस्तुत करते हुए राशन कार्ड के डेटाबेस में स्वयं को अवश्य शामिल करवाएं ताकि 30 जून 2017 के पश्चात सरकार द्वारा मिल रही राशन की सुविधा से वंचित ना हो।
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