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Wednesday, 31 May 2017

नई अनाज मंडी व फ्रुट मार्किट में व्यापारियों द्वारा सरकारी नियमों की धज्जियां


नई अनाज मंडी व फ्रुट मार्किट में व्यापारियों द्वारा सरकारी नियमों की धज्जियां
घरौंडा : 31 मई
शहर की नई अनाज मंडी व फ्रुट मार्किट में व्यापारियों द्वारा सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर सरेआम मार्किटिंग बोर्ड की बेशकीमती जमीन पर स्थाई कब्जा किया जा रहा है। जहां फ्रुट मार्किट में स्थाई कब्जे के लिए बरामदों को खत्म कर शट्टर बाहर लगाए जा रहे है, वहीं नई अनाज मंडी में सड़कों के साथ छोडे गए फुटपाथ पर बाथरूम व स्टोर रूम बनाकर कब्जा जमाया जा रहा है, लेकिन मार्किट कमेटी की नाक तले चल इस कब्जा कार्रवाई पर मंडी प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है। 
शहर की फ्रुट मार्किट में तो व्यापारियों ने सरकारी जमीन को हथियाने के लिए विभाग की ड्राईंग तक को नजर अंदाज कर दिया है। दुकानों के आगे जो बरामदे आम पब्लिक के आवागमन के लिए छोड़े जाते थे, उनको पूरी तरह से खत्म कर शट्टर दुकान के आगे लगाकर स्थाई कब्जा कर रहे है।  इतना ही नही, व्यापारी बरामदे पर कब्जा करने के बाद एक कदम ओर आगे बढ़ गए और उन्होंने दुकान में चढऩे व बैठने के लिए लगभग तीन फुट की स्टेप व सीटिंग लेंटर डाल दिया है। 
वहीं दूसरी ओर अनाज मंडी में भी व्यापारी फ्रुट मार्किट के व्यापारियों से पीछे नही है। मंडी में दुकानों के पीछे सड़क के साथ-साथ छोड़े गए फुटपाथ पर व्यापारियों ने स्टोर रूम, किचन, टॉयलेट व बाथरूम बनाकर स्थाई रूप से कब्जा कर लिया है। व्यापारियों द्वारा  यह कब्जा आज से नही, बल्कि पिछले काफी समय से किया जा रहा है। पहले-पहल एक या दो व्यापारियों ने फुटपाथों पर कब्जा जमा और उसके बाद एक के बाद एक व्यापारी ने फुटपाथ पर स्थाई कब्जे शुरू कर दिए है, लेकिन मार्किट कमेटी के अधिकारी पूरी कब्जा कार्रवाई पर मूकदर्शक बने रहे। जिससे व्यापारियों के हौंसले बुलंद होते रहे और कब्जे दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। हालांकि मार्किट कमेटी के अधिकारी कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने व कम्पलिशन सर्टिफिकेट रोकने की बात कह रहे है। 
क्या होता है कम्पलिशन सर्टिफिकेट-
अधिकारियों के अनुसार मंडी में व्यापारियों को दुकानें सरकार की शर्तो के अनुसार बनानी होती है। जिसमें दुकान के आगे लगभग पांच फुट का बरामदा और पीछे लगभग तीन फुट का फुटपाथ छोडऩा होता है। दुकान बनने के बाद विभागीय अधिकारी दुकानों की जांच करते है कि वे सरकार की शर्तो के अनुसार बनी है या नही। जिसके बाद ही व्यापारियों को दुकान का कम्पलिशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसके बाद दुकान की रजिस्ट्री होती है। 
जारी किए जाएंगे नोटिस, होगी कार्रवाई : सचिव 
मार्किट कमेटी के सचिव नरेश मान ने का कहना है कि मंडी में दुकानें सरकार की हिदायतों के अनुसार बनाई जाती है। यदि कोई व्यापारी नियमों की अवहेलना करता है तो उसके कम्पलिशन सर्टिफिकेट रोक लिए जाते है। हाल ही में विभाग ने 9 दुकानों की कम्पलिशन रिपोर्ट रोक रखी है और जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया है, उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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