सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद नगर निगम ने
करनाल 11 जुलाई,
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद नगर निगम ने षहर में जगह-जगह प्रदर्षित किए गए विज्ञापनों को हटाने की कार्यवाही तेज कर दी है। इसके लिए बाकायदा नगर निगम की टीम एक वाहन के साथ कई दिनों से षहर में घूमकर सड़कों पर लगे विभिन्न कम्पनियों के विज्ञापनों को उतारने में लगी है। टीम द्वारा अब तक कैथल रोड़ पर बने ओवर ब्रिज, सदर बाजार, मुगल कैनाल एरिया, सैक्टर-6, 7 व 8, बुढ़ाखेड़ा तथा एन.एच.-1 पर लगे 100 से भी अधिक विज्ञापन बोर्डों को उतारा गया है। यह जानकारी निगम आयुक्त डॉ. आदित्य दहिया, जो अब उपायुक्त पदोन्नत हो गए हैं, ने आज यहां दी।
उन्होने बताया कि विज्ञापन को लेकर जारी नोटिफिकेषन में जो नियम दिए गए हैं, उनमें स्पश्ट है कि कोई भी दुकानदार अपने प्रतिश्ठान या कॉमर्षियल जगह पर नगर निगम से अनुमति लिए बिना अपने प्रोडक्ट या कम्पनी का विज्ञापन प्रदर्षित नहीं कर सकता। निगम द्वारा पहले ही षहर के दुकानदारों को एक सप्ताह का समय देकर सूचित कर दिया गया था, कि वे अनाधिकृत रूप से लगाए गए विज्ञापनों को स्वयं हटा लें, अन्यथा उन्हे नोटिस देकर जुर्माना किया जाएगा।
उन्होने बताया कि हरियाणा म्यूनिसीपल कॉर्पोरेषन एडवर्टिज़मेंट उप नियमों के तहत सार्वजनिक स्थानों व सम्पति पर किसी भी प्रकार के अनाधिकृत विज्ञापन लगाने पर मनाही है। नगर निगम द्वारा ऐसे सभी विज्ञापन हटाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति इस कार्यवाही में विघ्न डालकर अपना विरोध जताएगा, उसके विरूद्ध निगम द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 3 महीने की कैद व 50 हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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