करनाल 15 जुलाई,

उन्होने बताया कि यह योजना केवल षहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए है। इस योजना में लाभार्थियों द्वारा स्लम बस्ती पूर्नविकास, सस्ते आवास, आवास का निर्माण अथवा विस्तार तथा ऋण आधारित सब्सिडी जैसे कम्पोनेंट अथवा घटक हैं। आयुक्त ने बताया कि आवास का निर्माण अथवा विस्तार कम्पोनेंट में ऐसे आवेदकों, जिनके पास कडि़यों के मकान हैं और मकान का नक्षा पास करवाया गया है, को षामिल किया गया है। जो व्यक्ति किराए के मकान में रह रहे हैं, वे अपने आवेदन के साथ 3 फोटो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति, राषन कार्ड व बैंक पास बुक की फोटो प्रति जैसे दस्तावेज जरूर लगाएं। जो व्यक्ति आवास का निर्माण अथवा विस्तार करने के लिए फार्म भरना चाहते हैं, वे उपरोक्त डॉक्यूमेंट के साथ जुलाई 2015 से पहले करवाई गई मकान की रजिस्ट्री अथवा नम्बदरदार, पटवारी व संबंधित नगर निगम सचिव से लाल डोरे में स्थित मकान का सर्टीफिकेट भी साथ लगाएं।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार ऋण आधारित सब्सिडी कम्पोनेंट में आवेदन फार्म के साथ उपरोक्त तरह के डॉक्यूमेंटस ही लगाने होंगे। जो व्यक्ति सरकारी जमीन पर अपनी झोपड़ी या कच्चा आवास बनाकर रह रहे हैं, उन्हे स्लम बस्ती कम्पोनेंट में रखा गया है, ऐसे परिवारों के फार्म भरने व उनकी वैरीफिकेषन उनके घर पर जाकर ही की गई है।
आयुक्त ने बताया कि पी.एम.ए.वाई. बारे जिन लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त नही है, वे अपने पार्शद से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के बाद फार्म भरते समय उसमें मांगी गई जानकारी सही-सही होनी चाहिए, ताकि वैरिफिकेषन के समय वह रिजैक्ट ना हो। उन्होने यह भी बताया कि पी.एम.ए.वाई. के फार्म भरने वाली एजेंसी को निर्देष दिए गए है, कि वे ऑनलाईन डाटा भरने के कार्य में भी तेजी लाएं।
फोटो कैप्षनः- नेहरू पैलेस स्थित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के कार्यालय में षहर के लोग पी.एम.ए.वाई. के फार्म भरते हुए।
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