एसडीएम घरौंडा डा. पूजा भारती की अध्यक्षता में वीरवार देर सायं अत्याचार निवारण स्कीम (एससी/एसटी एक्ट 1989) की उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रिमाही बैठक का उपमंडल अधिकारी कार्यालय घरौंडा में आयोजन किया गया।
घरौंडा,प्रवीण कौशिक
एसडीएम घरौंडा डा. पूजा भारती की अध्यक्षता में वीरवार देर सायं अत्याचार निवारण स्कीम (एससी/एसटी एक्ट 1989) की उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रिमाही बैठक का उपमंडल अधिकारी कार्यालय घरौंडा में आयोजन किया गया। इसमें तहसीलदार घरौंडा, एसएचओ कार्यालय, पुलिस अधीक्षक घरौंडा, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी घरौंडा, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से तहसील कल्याण अधिकारी तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में उपमंडल अधिकारी द्वारा अत्याचार निवारण स्कीम के बारे में उपस्थित सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की गई तथा एससी/एसटी एक्ट 1989 के तहत दर्ज केसों में पीडि़तों को तुरंत राहत राशि प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए। इसके अलावा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की अन्य स्कीमों जैसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अंर्तजातीय विवाह योजना, डा. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना एवं डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई।
एसडीएम ने बताया कि अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु-अर्ध घुमंतु, टपरीवास तथा पिछड़े वर्ग (ब्लॉक ए और बी)के छात्रों के लिए डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना चलाई जा रही है जिसमें योग्य छात्र 30 अक्तूबर तक www.scbcharyana.com पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु-अर्ध घुमंतु, टपरीवास तथा पिछड़े वर्ग (ब्लॉक ए) के छात्र जिन्होंने 10वीं कक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों ने 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं, उन्हें आगामी कक्षा/डिप्लोमा में दाखिला लेने पर विभाग द्वारा 8 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु-अर्ध घुमंतु, टपरीवास के छात्र जिन्होंने 12वीं कक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों ने 70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्रों ने 75 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं, उन्हें ग्रेजुएशन (भिन्न-भिन्न संकाय अनुसार) प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर विभाग द्वारा 8 हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु-अर्ध घुमंतु, टपरीवास के छात्र जो ग्रेजुएशन में ग्रामीण क्षेत्र के 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के 65 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन (भिन्न-भिन्न संकाय अनुसार) प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर विभाग द्वारा 9 हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग (ब्लॉक बी) के छात्र जिन्होंने 10वीं कक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों ने 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं, उन्हें आगामी कक्षा/डिप्लोमा में दाखिला लेने पर विभाग द्वारा 8 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत छात्र अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु-अर्ध घुमंतु, टपरीवास तथा पिछड़े वर्ग (ब्लॉक ए और बी) से संबंधित होना चाहिए तथा छात्र हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके अभिभावकों की पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपये से ज्यादा न हो। योग्य छात्र अंतिम तिथि से पहले ऑनलाईन आवेदन करें, किसी भी प्रकार की तकनीकि कठिनाई की स्थिति में हैल्पलाईन नम्बर 0172-2771250 अथवा जिला कल्याण अधिकारी करनाल कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0184-2266093 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत छात्र अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु-अर्ध घुमंतु, टपरीवास तथा पिछड़े वर्ग (ब्लॉक ए और बी) से संबंधित होना चाहिए तथा छात्र हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके अभिभावकों की पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपये से ज्यादा न हो। योग्य छात्र अंतिम तिथि से पहले ऑनलाईन आवेदन करें, किसी भी प्रकार की तकनीकि कठिनाई की स्थिति में हैल्पलाईन नम्बर 0172-2771250 अथवा जिला कल्याण अधिकारी करनाल कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0184-2266093 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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