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Tuesday, 15 September 2020

सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय मास्क पहनना जरुरी : उपायुक्त निशांत कुमार यादव


मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर भरना होगा 500 रुपए का जुर्माना
करनाल 15 सितम्बर,प्रवीण कौशिक
 उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए व कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आमजन को सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय व घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना बहुत जरुरी है और मास्क न पहनने पर सरकार के निर्देशानुसार जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा गया है। केन्द्र सरकार द्वारा अपने निर्देशों में स्पष्टï किया है कि आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनहित में सभी को सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थल पर जाते समय अपने चेहरे पर फेस कवर, मास्क, सर्जिकल मास्क, घर में बना हुआ मास्क या फिर साफ कपड़े से अपना चेहरा ढंकना जरुरी है। इसके साथ-साथ सार्वजिनक व कार्यस्थल पर थूकने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध है। अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उल्लघंना करते पकड़ा गया तो, उसको हर बार आदेशों की उल्लघंना करने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो आदेशों की उल्लघंना करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जरुरी कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय अपने चेहरे को मास्क, कपड़े, फेस कवर आदि से जरुर ढकें और सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर न थूकें ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ-साथ सामाजिक दूरी के नियमों की भी पालना करे ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सभी बीडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद व नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी, स्टेशन हाउस मास्टर, मेडिकल अधिकारी, सिविल अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी अधिकारी अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में इन नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित करें।

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