घरौंडा : प्रवीण कौशिक
नई अनाज मंडी के प्रवासी मजदूरों का खुले में शौच करना उनके मालिकों (आढ़तियों) को महंगा पड़ सकता है। खुले में शौच पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हुए मार्केट कमेटी ने फरमान जारी किया है कि यदि कोई प्रवासी मजदूर खुले में शौच करता हुआ पाया जाता है तो मार्केट कमेटी उस आढ़ती पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाएगी, जिसके पास मजदूर काम करता है।
बृहस्पतिवार को कमेटी सचिव नरेश मान ने नई अनाज मंडी के प्रवासी मजदूरों को खुले में शौच न करने के प्रति जागरूक किया। साथ ही खुले में शौच करने वालों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। सचिव नरेश मान ने प्रवासी मजदूरों को समझाते हुए कहा कि शहर खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है। सरकार के निर्देशों के अनुसार मंडी में शौचालयों की पूरी व्यवस्था की गई है, जो प्रवासी मजदूरों व आमजन के लिए ही बनाए गए है, लेकिन कुछ मजदूर चोरी छिपे खुले में शौच पर जा रहे है। सबसे ज्यादा बीमारियां खुले में शौच से ही फैलती है। उन्होंने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि खुले में शौच पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोई खुले में शौच नहीं जाए, इसके लिए सुबह के समय निगरानी कमेटी के सदस्य लगातार गश्त करते है। यदि कोई मजदूर खुले में शौच करते हुए पकड़ा जाता है, तो जिस आढ़ती के पास वह काम करता है, उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नही, उक्त मजदूर या आढ़ती के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।
सफाई का रखे ध्यान
सचिव नरेश मान ने कहा कि प्रवासी मजदूर मंडी के शौचालयों का प्रयोग करें, लेकिन साथ ही सफाई का भी ध्यान रखें। शौच करने के बाद पानी जरूर डाले, ताकि शौचालय में गंदगी ना फैलें।
मिल रही थी शिकायतें
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