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Wednesday, 11 October 2017

स्कूल सुरक्षा पोलिसी के नियमों की सभी स्कूल संचालक करें दृढ़ता से पालना:-डीसी डा०दहिया

 PARVEEN KAUSHIK
करनाल 11 अक्तूबर,
 उपायुक्त डा०आदित्य दहिया ने जिला के सभी स्कूल संचालको को निर्देश दिये कि वे हरियाणा सरकार की स्कूल सुरक्षा पोलिसी के क्रियान्वयन में अपना भरपूर सहयोग दें तथा स्कूल सुरक्षा और वाहन सुरक्षा पोलिसी के नियमों की दृढ़ता से पालना करें।
उपायुक्त डा०दहिया बुधवार को स्थानीय विकास सदन में सभी स्कूल संचालकों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा स्कूल सुरक्षा पोलिसी तैयार की गई है। इस पोलिसी को लागू करने के लिए सभी स्कूल संचालक प्रतिबद्ध है और जहां पर नियमों की अनदेखी नजर आई तो वहां पर प्रशासन कार्यवाही अमल में लाएगा। उन्होंने स्कूल संचालकों की ओर से आए सुझावों पर भी गंभीरता से विचार किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा,लेकिन स्कूल सुरक्षा पोलिसी के नियमों की दृढ़ता से पालना करवाने के लिए प्रशासन वचनबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल कर्मचारियों की वैरिफिकेशन के लिए पुलिस विभाग द्वारा एक सैंट्रल कै म्प का आयोजन करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक को कहा जाएगा तथा संबंधित थानों में वैरिफिकेशन के लिए अलग से समय निर्धारित करवाया जाएगा। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा कि अपनी डयूटी सही करें और सरकार की स्कूल सुरक्षा पोलिसी की कापी सभी स्कूलों में पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव आरटीए निशांत कुमार यादव ने भी सभी स्कूल संचालकों से अपील की है कि स्कूल वाहन सुरक्षा नीति के सभी नियमों की पालना सुनिश्चित करें। एक साल में स्कूल बस की स्थिति की जांच करवाएं तथा ड्राईवर व कंडक्टर को 6 माह में एक बार प्रशिक्षण भी अवश्य दिलवाए। इस अवसर पर नगराधीश डा०अनुपमा ने स्कूल सुरक्षा पोलिसी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्कूल सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। इसी प्रकार उपमंडल स्तरीय स्कूल सुरक्षा समिति का गठन संबंधित उपमंडल की अध्यक्षता में किया जाएगा जो कि स्कूल सुरक्षा नियमों की समय-समय पर जांच करेगी। इसके अलावा स्कूल सुरक्षा समिति का गठन संबंधित स्कूल के प्रिसिंपल की अध्यक्षता में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूल सुरक्षा पोलिसी के तहत सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा,सपीड गवर्नर,जीपीएस सिस्टम तथा महिला एवं पुरूष अटेंडेट होना,स्कूल के मेन गेट पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती,विद्यालय के स्टाफ की पुलिस वैरिफिकेशन होना,विद्यालयों के सुरक्षा संबंधी मामलों में माता-पिता व अभिभावकों की भागीदारी होना तथा सभी स्कूलों में समय-समय पर सुरक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता कैम्प आयोजित करवाना अनिवार्य है।  

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