केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने रिफाइनरी के नेफ्था क्रेकर प्लांट पर बिना अनुमति के प्रदूषित पानी छोड़ने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए लगाया 74.10 लाख रुपए का जुर्माना । बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड , हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की संयुक्त टीम ने रिफाइनरी के नेफ्था क्रेकर प्लांट का दौरा किया था । जिसमें नेफ्था प्लांट द्वारा आसपास के क्षेत्र में बिना अनुमति के दूषित पानी छोड़ने का दोषी पाया गया था । नेफ्था प्लांट पर कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम ने 74 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया है । जिसको प्लांट द्वारा एक महीने के अंदर केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में जमा करवाना होगा ।
वंही दूसरी और सिठाना गांव के सरपंच सतपाल बाजीगर की शिकायत पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रिफाइनरी द्वारा आसपास के क्षेत्र में कैमिकल युक्त पानी और विषैली गैस छोड़ने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए रिफाइनरी पर कुछ दिन पहले 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था । और इससे पहले भी रिफाइनरी जुर्माने के रूप में 17 करोड़ 31 लाख रुपए जमा करवा चुकी है । जबकि संयुक्त कमेटी ने रिफाइनरी पर 642.18 करोड़ रुपये जुर्माने की अनंशुसा की है । रिफाइनरी मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी । केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड , हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कि सयुक्त टीम ने जनवरी के महीने में शिकायत के आधार पर नेफ्था प्लांट का दौरा किया गया था । नेफ्था प्लांट द्वारा बिना अनुमति के दूषित पानी छोड़ने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 74.10 लाख का जुर्माना किया गया है । जिसे सीपीसीबी में जल्दी जमा करवाना होगा । --शैलेंद्र अरोड़ा , रिजनल ऑफिसर एचएसपीसीबी पानीपत ।
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