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Saturday, 25 July 2020

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रिफाइनरी पर सख्त कार्रवाई करते हुए लगाया 25 करोड़ रुपये का जुर्माना ।



यह हर्जाना रिफाइनरी को एक माह में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन को जमा करना होगा। इससे पहले भी रिफाइनरी जुर्माने के रूप में 17 करोड़ 31 लाख रुपए जमा करवा चुकी है
रिफाइनरी, राजपाल प्रेमी।
 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रिफाइनरी पर सख्त कार्रवाई करते हुए लगाया 25 करोड़ रुपये का जुर्माना । यह हर्जाना रिफाइनरी को एक माह में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन को जमा करना होगा। इससे पहले भी रिफाइनरी जुर्माने के रूप में 17 करोड़ 31 लाख रुपए जमा करवा चुकी है । एनजीटी ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए रिफाइनरी से सभी नियमों का पालन कराएं। संयुक्त कमेटी ने रिफाइनरी पर 642.18 करोड़ रुपये जुर्माने की अनंशुसा की है । जिस मे से फिलहाल 25 करोड़ का हर्जाना लगाकर जमा कराने का आदेश दिया गया है । आगे की सुनवाई 17 फरवरी 2021 को होगी, तब और हर्जाना लगाया जा सकता है। एनजीटी रिफाइनरी की कार्यप्रणाली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं नजर आई। इससे पहले भी रिफाइनरी पर 17.31 करोड़ रुपये हर्जाना लगाया जा चुका है। इसे रिफाइनरी जमा भी करवा चुका है।              - यह है मामला ।       
सिठाना गांव के सरपंच सतपाल बाजीगर ने 2018 में एनजीटी में रिफाइनरी के खिलाफ आसपास के क्षेत्र में केमिकल युक्त पानी और जहरीली गैस छोड़कर पर्यावरण को विषैला करने की शिकायत की थी । एनजीटी द्वारा रिफाइनरी क्षेत्र के कई स्थानों से पानी , मिट्टी और वायु की गुणवत्ता की जांच करवाई गई थी । जिसमें भारी मात्रा में वायु प्रदूषण , जल प्रदूषण पाया गया था । जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था । एनजीटी द्वारा रिफाइनरी पर सख्त कार्रवाई करते हुए कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए थे । जांच के बाद रिफाइनरी पर गठित कमेटियों द्वारा 642.18 करोड़ के हर्जाने की अनुशंसा की गई थी । अभी फिलहाल रिफाइनरी को 25 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में जमा कराने हैं । आगे और कितना हर्जाना रिफाइनरी पर लगेगा यह आगे वाली तारीख पर पता चलेगा ।                             
  - एक महीने में करवाना होगा जुर्माना जमा ।                 एनजीटी द्वारा रिफाइनरी पर फिलहाल 25 करोड रुपए जुर्माना लगाया गया है । जिसको रिफाइनरी द्वारा सीपीसीबी में 1 महीने के अंदर जमा करवाना होगा । इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी ।       
-शैलेंद्र अरोड़ा , रिजनल ऑफिसर एचएसपीसीबी पानीपत ।

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