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Friday, 31 August 2018

घरों, दुकानों व पेईंग गैस्ट (पी.जी.) के रखने से पहले इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें

करनाल 31 अगस्त,प्रवीण कौशिक
जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने आदेश जारी कर जिले में ऐसे मकान मालिकों, दुकानदारों व अन्य व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों को निर्देश दिए है कि वे घरों, दुकानों व पेईंग गैस्ट (पी.जी.) के रखने से पहले उसका स्थायी पता तथा उसकी पूरी पहचान करके इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें
ताकि किसी अपराधिक घटना होने पर उन्हें आसानी से काबू किया जा सके। इसके लिए जिलाधीश ने अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए जिले में तुरंत प्रभाव से आगामी 23 अक्तूबर 2018 तक अपराध संहिता 1973 की धारा 144 लागू की है।  
आदेशों में कहा गया है कि पुलिस के संज्ञान से जानकारी मिली है कि अधिकतर घरेलू हिंसा व सम्पति के अपराध किराएदारों, पेईंग गैस्ट व निजी कार ड्राईवरों द्वारा ही किए जाते हैं। मालिकों द्वारा इन नौकरों का कोई पता नहीं लिया जाता जिसके कारण वारदात होने के बाद अपराधी को ढूंढने में दिक्कतें आती हैं। इसके लिए आदेश दिए जाते हैं कि इस प्रकार के नौकर व ड्राईवर रखने के लिए मालिकों को चाहिए कि वे अपने नौकर व ड्राईवर रखने से पहले उनका स्थायी पता तथा मोबाईल नम्बर ले और उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे। ऐसा होने पर किसी भी अपराधिक घटना घटने पर पुलिस द्वारा शीघ्रता से किसी अपराधियों को ढूंढने में आसानी हो सकती है। आदेशों में कहा गया है कि इन आदेशों की उल्लधंना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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