करनाल,प्रवीण कौशिक
जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने अपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में बोतलबंद स्याही सुधार तरल पदार्थ(फल्यूड)और नाखून पोलिश उतारने के काम आने वाले बोतलबंद थीनर्स की बिक्री और उत्पादन करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि देखने में आया है कि बच्चे इन पदार्थों का प्रयोग मादक पदार्थों के तौर पर करने लगे हैं, जिससे इन पदार्थों की मांग में वृद्धि हुई है। बच्चों के बेहत्तर भविष्य के दृष्टिगत केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार फल्यूड और थीनर्स की बिक्री पर रोक लगाई गई है।
जारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि उक्त पदार्थ अगर सही दिशा में प्रयोग किए जाने हैं तो ये पदार्थ किसी कलम या किसी अन्य छोटे आकार वाले उपकरण के रूप में बेचे जा सकते हैं जिसमें से फल्यूड और थीनर्स बहुत कम मात्रा में बाहर आते हों ताकि इनका प्रयोग कम से कम मात्रा में और सही दिशा में हो सके। बिक्री किए जाने वाले कलम या किसी अन्य छोटे आकार वाले उपकरण जिसमें फल्यूड या थीनर्स मौजूद हो, पर स्वास्थ्य को लेकर इसमें मादक पदार्थ होने की वैद्यानिक चेतावनी अंकित होनी चाहिए ताकि प्रयोग करने वाला स्वास्थ्य के प्रति सजग हो सके। जिले के स्वास्थ्य अधिकारी, दवा नियंत्रक अधिकारी तथा सभी पुलिस अधिकारी अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों क ी अनुपालना के लिए जिम्मेदार रहेंगे। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर आगामी 24 अप्रैल 2019 तक लागू रहेंगे। आदेशों की अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उपमंडलाधीश, तहसील, उप-तहसील, नगरनिगम एवं नगरपालिका, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों, पंचायत घरों, बस अड्डों तथा सार्वजनिक स्थानों के अलावा पुलिस थानों में भी ऐसे आदेशों की कॉपी नोटिस बोर्ड पर चस्पा होनी चाहिए।
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