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Friday, 9 November 2018

उपमण्डल का दर्जा मिलने के बाद अब ज्यूडिशियल कोर्ट की भी स्वीकृति मिल गई है

घरौंडा 9 नवम्बर। प्रवीण कौशिक

शहर को उपमण्डल का दर्जा मिलने के बाद अब ज्यूडिशियल कोर्ट की भी स्वीकृति मिल गई है ,जिससे शहर की एक बहुत पुरानी मांग पर मुहर लगी है। माननीय हरियाणा व पंजाब न्यायालय के चीफ जस्टिस की इसकी स्वीकृत दे दी है जिसका खुलासा हलका विधायक हरविंद्र कल्याण ने किया है। शहर में ज्यूडिशियल कोर्ट बनने के बाद लोगों को राहत की सांस मिलेगी। इस मांग के पूरा होने पर शहर व आसपास के लोगों ने हलका विधायक हरविंद्र कल्याण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब कोर्ट के कामों के लिए करनाल आना-जाना नही पड़ेगा।
          शहर को उपमण्डल का दर्जा मिलने के  बाद ज्यूडिशियल कोर्ट की मांग भी शहरवासी हलका विधायक हरविंद्र कल्याण से कर रहे थे। 
लोगों का कहना है कि उपमण्डल का दर्जा मिलने के बाद करनाल आने-जाने से राहत तो मिल गई है,लेकिन कोर्ट संबधिंत कार्यो के लिए करनाल आना-जाना पड़ता है। हलका विधायक कल्याण इस मांग को जिला सेशन कोर्ट करनाल के समक्ष रखा व जिला सेशन कोर्ट के माध्यम से इस मांग को माननीय हरियाणा एवं पंजाब कोर्ट के पास भेजा। माननीय हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट ने लोगों की समस्या को देखते हुए शहर में ज्यूडिशियल कोर्ट की स्वीकृति दे दी है , जिसके लिए शीघ्र ही जगह का चयन किया जाएगा। शहर में ज्यूडिशियल कोर्ट मिलने के बाद लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। घरौंडा निवासी पुष्पेंद्र,राजेंद्र गड़तान,अनिल सेन,एडवोकेट अनुज गुप्ता,विकास राणा, राहुल बंसल आदि ने बताया कि  उपमण्डल का दर्जा मिलने के बाद छोटे-छोटे कार्यो के  लिए करनाल जाने से राहत मिल जाएगी तथा कोर्ट बनने के बाद कोर्ट संबधिंत कार्यो के लिए करनाल आना-जाना नही पड़ेगा।
 कहा सामाजिक कार्यकर्ता ने-

सामाजिक कार्यकर्ता व एंटी करप्शन एंड मीडिया इन्वेस्टिगेशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण कौशिक ने इस कार्य के लिए घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण का आभार व्यक्त करते हुए कहा की ज्यूडिशियल  कोर्ट मिलने से घरौंडा क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा उनका समय वह पैसा बर्बाद होने से भी बचेगा

वकीलों का कहना है कि जमानत कराने के लिए नम्बरदार व पार्षदों की शिनाख्त में जरूरत पड़ती है। उनको करनाल ले जाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि कोर्ट बनने के बाद लोगों को काफी लाभ होगा।
हलका विधायक हरविंद्र कल्याण ने बताया कि शहर में कोर्ट बनवाने की मांग काफी पूरानी थी। कोर्ट संबधिंत कार्यो के लिए लोगों को करनाल आना-जाना पड़ता थl जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लोगों की समस्या को देखते हुए इस मांग को पूरा करने के लिए करनाल सेशन कोर्ट के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सामने रखा गयाl माननीय हरियाणा एवं पंजाब न्यायालय ने  ज्यूडिशियल कोर्ट की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कोर्ट स्थापित के बाद जहां घरौंडा के लोगों को करनाल आना-जाना नही पड़ेगा , वहीं घरौंडा  के वकीलों को भी अपने ही शहर में काम करने का मौका मिलेगा। कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद हलका विधायक हरविंद्र कल्याण ने प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल व हरियाणा एवं पंजाब न्यायाल के चीफ जस्टिस का आभार व्यक्त किया है। 

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